इस मामले में 22 दिसंबर को स्पष्टीकरण देने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर 22 दिसंबर को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि वे सरकारी वकील को मांगी गई जानकारी देने में क्यों विफल रहे। उनके इस आचरण से केस की सुनवाई अनावश्यक रूप से टालनी पड़ी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ठेकेदार बृजेंद्र यादव की याचिका पर अभिषेक यादव व आरएन यादव को सुनकर दिया है। अधिवक्ता अभिषेक यादव व आरएन यादव का कहना है कि याची जिला पंचायत सहित कई संस्थानों का ठेकेदार है। उसे पंजीकरण का नवीनीकरण करने के लिए चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं है। उसके भाई के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस के कारण उसे प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इससे उसका नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील से जानकारी हासिल करने को कहा था।