रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु विभागीय पोर्टल / वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन कराना होगा।
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाते की पास बुक (जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो, पठनीय हो), आय प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र हेतु 56460-00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080-00 प्रत्तिवर्ष से अधिक न हो), जाति प्रमाण-पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है) एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना अनिवार्य है।
आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड एंव बैंक पासबुक जिसमें खाता धारक व बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० का विवरण अंकित हो, पठनीय हो को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है।
आवेदक ऑनलाइन आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा।