फर्जी संस्था एवम् अभिलेखों के आधार पर विधायक निधि के दुरुपयोग करने पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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संपूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के दिए थे निर्देश
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। 2 दिसंबर को तहसील सदर में जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई के दौरान शिकायत कर्ता सर्वानंद यादव पुत्र राम अवध यादव ग्राम एकौना, तहसील सदर,थाना मोहम्मदाबाद गोहना द्वारा फर्जी संस्था के नाम पर फर्जी खतौनी लगाकर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से निधि प्राप्त करने की शिकायत जिला अधिकारी के समक्ष की गई थी, जिसमें ग्राम चौबेपुर में किशुन देई प्राथमिक पाठशाला चौबेपुर, शिक्षा क्षेत्र कोपागंज जनपद मऊ के नाम पर फर्जी खतौनी लगाने तथा पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से विधायक निधि से धन आहरित कर हजम करने की शिकायत की गई थी। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों को भी संलग्न कर पूरे प्रकरण की जांच कर कार्यवाही की मांग की गई थी, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने इस संबंध में परियोजना निदेशक को प्रकरण से संबंधित पत्रावली का गहन परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। परियोजना निदेशक द्वारा पत्रावली निरीक्षण के उपरांत वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में किशुन देई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौबेपुर में भवन निर्माण हेतु विद्यालय के तत्कालीन प्रबंधक श्री ब्रह्मदेव चतुर्वेदी के द्वारा खतौनी एवं उनके पुत्र संजय चतुर्वेदी जो विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर तत्कालीन विधायक सदर मुख्तार अंसारी की निधि से 50-50 हजार रुपए निर्गत कराया गया था। इसके अलावा खतौनी का भी सत्यापन तहसीलदार सदर मऊ से करने के उपरांत खतौनी फर्जी पाई गई थी। उक्त के दृष्टिगत श्री गिरजा शंकर कनिष्ठ सहायक/ पटल सहायक द्वारा ब्रह्मदेव चतुर्वेदी एवं संजय चतुर्वेदी के खिलाफ थाना कोपागंज में एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी गई थी। जिसके उपरांत श्री ब्रह्मदेव चतुर्वेदी तत्कालीन प्रबंधक,किशुन देई प्राथमिक पाठशाला चौबेपुर तथा श्री संजय चतुर्वेदी प्रधानाचार्य किशुन देई प्राथमिक पाठशाला चौबेपुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419,420, 467,468 तथा 471 के तहत थाना कोपागंज में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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