बेटे की हत्या कराने और गाड़ी फूंकने की दी धमकी
लखनऊ। एडीजी लखनऊ जोन के कार्यालय में कार्यरत महिला इंस्पेक्टर पर एक दबंग युवक ने जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल तान दी और गालियां दीं. महिला इंस्पेक्टर का आरोप है कि दबंग ने बेटे की हत्या कराने के साथ ही गाड़ी फूंक देने की भी धमकी दी है. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, यह मामला लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र का है. यहां महिला इंस्पेक्टर एक सोसायटी के फ्लैट में रहती हैं. जब वह ऑफिस से लौटकर आईं, तभी सोसायटी के गार्ड ने डोरवेल बजाई और कहा कि सोसायटी की मीटिंग है. ऐसे में महिला इंस्पेक्टर गीता द्विवेदी ने गार्ड से कहा कि वह अभी ऑफिस से आईं हैं. अभी मीटिंग में नहीं आ सकती हैं. इधर अखिलेश, मयंक प्रधान, लवना कमाल समेत 8 से 10 लोग सोसायटी के इंचार्ज सीएस भारती के पास पहुंचे और मीटिंग हॉल की चाबी मांगने लगे. इस दौरान जब उन्होंने चाबी देने से मना कर दिया तो जोर जबरदस्ती करते हुए चाबी छीनने का प्रयास किया. वहीं भारती ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने अपनी आंख का ऑपरेशन कराया है, साथ ही समिति के एक सदस्य डॉक्टर रईस खान भी अभी नहीं हैं, लेकिन मिथिलेश और उनके दोस्त नहीं माने और जोर जबरदस्ती कर गाली गलौज करते हुए सीएस भारती के साथ मारपीट करने लगे. उसी दौरान भारती और उनकी पत्नी सुनीति ने महिला इंस्पेक्टर को आवाज दी.
इसके बाद जब महिला इंस्पेक्टर ऊपर वाले फ्लोर पर गईं, तो मिथिलेश, मयंक प्रधान व लवना कमाल ने उनके साथ मारपीट की और गालियां दीं. मारपीट के दौरान महिला इंस्पेक्टर गीता द्विवेदी को चोट भी आई. इस दौरान मिथिलेश आग बबूला होकर अपने घर से पिस्टल लेकर आया और गीता द्विवेदी पर पिस्टल तान दी. बीच बचाव करते हुए सीएस भारती और उनकी पत्नी सुनीति सहित कुछ अन्य लोगों ने इंस्पेक्टर को किसी तरह बचाया. महिला इंस्पेक्टर ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की. उन्होंने तहरीर में कहा है कि मिथलेश खुद को नेता बताता है और वर्दी उतरवाने की धमकी देता है. सोसाइटी के पीछे अवैध जमीन पर कब्जा करके हॉस्टल चलता है. सोसाइटी का मेंटेनेंस और अन्य चीजों के पैसे भी नहीं देता है. महिला इंस्पेक्टर का कहना है कि मिथिलेश ने धमकी देते हुए बेटे को नुकसान पहुंचाने और गाड़ी में आग लगवाने की धमकी दी है. फिलहाल महिला इंस्पेक्टर ने मिथिलेश और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. इस मामले में शिकायत मिलने के बाद महानगर एसएचओ प्रशांत कुमार मिश्र ने मिथलेश, मयंक प्रधान, लुवना कमाल के खिलाफ नामजद और वहीं 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है.