जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 2 लाख 15 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के दिए आदेश

Youth India Times
By -
0
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। आज जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 2 लाख 15 हजार की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए, जिसमें धर्मेंद्र मौर्य पुत्र शिव कुमार मौर्य निवासी इमलिया चांदमारी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने नाम पर वाहन संख्या यूपी 54जे/0059 टाटा सूमो विक्टा एलएक्स जिसकी अनुमानित मूल्य 1 लाख रुपए है, मुन्ना यादव पुत्र रामधारी यादव निवासी लेढूपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी द्वारा अपराध करके अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम पर वाहन संख्या यूपी 65डीएन/8466 स्प्लेंडर प्लस जिसकी अनुमानित मूल्य ₹35,000 है, महेंद्र सोनकर पुत्र बरसाती निवासी हालीमाबाद थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा अपराध करके अवैध धन से अर्जित धनराशि से अपने नाम पर वाहन संख्या यूपी 54एस /6989 मारुति सुजुकी अल्टो जिसका अनुमानित मूल्य₹80,000 है,शामिल है। इन सभी अभियुक्तों की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इन अभियुक्तों द्वारा अपराध करके अवैध धन अर्जित कर इन वाहनों को क्रय किया गया था।इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)