जौनपुर: हाईकोट के आदेश पर रुकवाया निर्माण

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रिपोर्ट-दीप नरायन प्रजापति
जौनपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेश होने के बाद भी हो रहे निर्माण कार्य को शहर कोतवाल ने रुकवा दिया है। इसी कोतवाली क्षेत्र से मोहल्ला रसूलाबाद निवासी सुरेश चंद पुत्र जमुना प्रसाद ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति लगाकर शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा को दिया कि विपक्षी उनके विवादित जमीन पर अवैध निर्माण कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर कोतवाल ने चैकी प्रभारी पुरानी बाजार सुनील कुमार यादव व अन्य सहयोगी जवानों को भेज कर निर्माण कर रहें जयशंकर पुत्र गुलाब राम को न्यायालय के स्थगन आदेश को सुनाते हुए काम बंद कर दिया गया है। शहरी इलाके में इस समय भू माफियाओं को अवैध कब्जा करना भारी पड़ रहा है।

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