रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। सहकारिता विभाग के सरहरा जमीन सरहरा, विकासखंड घोसी स्थित धान क्रय केंद्र/बी पैक्स घोसी के आकस्मिक परीक्षण के दौरान तमाम कमियां पाए जाने पर मोहम्मद एहतेशाम अंसारी सहायक विकास अधिकारी द्वारा थाना घोसी में धान क्रय केंद्र प्रभारी सुभाष यादव के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कराई गई। ज्ञातब्य है कि उप जिलाधिकारी घोसी द्वारा इस धान क्रय केंद्र का 14 दिसंबर 2023 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान धान क्रय केंद्र पर भारी अनियमितता पाई गई थी। कमलेश राय ग्राम सेमरी जमालपुर का 26 किं्वटल धान खरीदा गया, जबकि मशीन डिस्चार्ज होने के कारण उनका अंगूठा नहीं लगाया गया था। इसके अलावा धान क्रय, उनके प्रेषण तथा बोरे के संबंध में ऑफलाइन अभिलेख भी उपलब्ध नहीं था। 14 दिसंबर को ही केंद्र प्रभारी को ऑनलाइन अभिलेखों के अनुसार कुल 6000 जूट के बोरे प्राप्त हुए थे, जिनमें से खरीद के सापेक्ष 4920 बोरे प्रयुक्त होने के पश्चात शेष 1080 बोरे क्रय केंद्र पर उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा पावर डस्टर का प्रयोग भी धान क्रय हेतु नहीं किया गया था। गोदाम भरे होने के कारण खरीद भी नहीं की जा रही थी, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी गई थी। उप जिलाधिकारी ने अपनी निरीक्षण आख्या में केंद्र प्रभारी द्वारा मानक के अनुसार किसानों से धान क्रय नहीं करने तथा संबंधित ऑफलाइन अभिलेख केंद्र पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संपूर्ण धान खरीद को संदिग्ध माना था। इसके दृष्टिगत संबंधित केंद्र प्रभारी के खिलाफ आज थाना घोसी में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419 एवं 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।