इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
आजमगढ़/प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रमाकांत यादव को जहरीली शराब कांड में जमानत देने से इंकार कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 6 माह में ही ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। यदि निचली अदालत 6 महीने में ट्रायल खत्म नहीं करती तो वादी हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।
गौरतलब है कि रमाकांत यादव आजमगढ़ के फूलपुर पवई से सपा के विधायक हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में अहीरौला थानाक्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। दुकान रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव के नाम से रजिस्टर्ड थी। पुलिस विवेचना में यह सामने आया कि यह दुकान वास्तव में बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह बहुत ही गंभीर अपराध है और इसे किसी प्रकार से भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अपनी जमानत की गुहार लगाते हुए रमाकांत यादव ने कहा कि चूंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और साथ ही चार बार सांसद और पांच बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में भी वो विधायक हैं इसलिए विरोधी लोग उन्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं। वर्तमान में ये बाहुबली विधायक फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बन्द हैं।