खारिज दाखिल के बावजूद पूर्व में बैनामा की गई जमीन की कूटरचना कर दूसरे व्यक्ति को किया बैनामा
आजमगढ़। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पूर्व में बैनामा की गई जमीन की कूटरचना कर दूसरे व्यक्ति को बैनामा कर दिया। इतना ही नहीं, दाखिल खारिज होने के बाद भी उसने खतौनी में अपना नाम पुन: दर्ज करा लिया था।
जानकारी होने पर पहले बैनामा लेने वाले ने तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो के अलावा जमीन की दूसरी बार बिक्री करने वाले और खरीद करने वाले समेत कुल सात लोगों के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज कराया।
बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी जहीर ने 27 सितंबर 2012 को अपनी जमीन का बैनामा रिजवान, तौफीक, मतीन व अजीज को कर दिया। दाखिल खारिज होने के साथ ही बैनामा लेने वाले उक्त भूमि पर काबिज भी हैं। इस बीच जहीर ने तत्कालीन लेखपाल व कानूनगो से मिलीभगत कर और कूटरचना कर अपना नाम खतौनी में पुन: दर्ज करा लिया, जो तत्कालीन हल्का लेखपाल की साजिश और तत्कालीन राजस्व निरीक्षक संतराज के आदेश पर हुआ।
इसके बाद उसने पूर्व में बेची जा चुकी जमीन का दूसरा बैनामा 23 दिसंबर 2023 को सुल्ताना शहीन, आयशा व रोकिया के नाम कर दिया। जानकारी होने पर पहले बैनामेदार रिजवान ने इसकी शिकायत तहसील में की। जांच में आरोप सही साबित होने पर रिजवान ने तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो के साथ ही जहीर, आयशा, रोकिया, सुल्ताना शाहीन के साथ एक अज्ञात गवाह के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
एसडीएम सगड़ी अतुल गुप्ता ने बताया कि पुराना मामला है। शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही साबित हुए हैं। इसके आधार पर पीड़ित ने जीयनपुर कोतवाली में तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।