11 वर्ष पहले हुई थी शिकायत
अपर आयुक्त प्रशासन के आदेश के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
आजमगढ़। रानी की सराय ब्लॉक क्षेत्र के टेंगरपुर में सरकारी जमीन पर स्कूल खोलने का मामला सामने आया है। पूर्व ग्राम प्रधान दुर्ग विजय यादव ने बताया कि मामला 11 वर्ष पुराना है। अपर आयुक्त प्रशासन के आदेश के बावजूद सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं कराई जा सकी। पूर्व प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, मंडलायुक्त, संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिलाधिकारी को पत्रक भेजकर अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई है।
अपर आयुक्त प्रशासन के आदेश के मुताबिक, टेंगरपुर गांव में ग्राम समाज की भूमि सरकारी स्कूल के नाम से दर्ज है। जिस पर टेंगरपुर निवासी सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने जालसाजी कर जनता शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के नाम से स्कूल स्थापित कर लिया है। गांव के पूर्व प्रधान दुर्ग विजय यादव ने वर्ष 2013 में इसकी शिकायत की थी। मामला तहसील से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचा। हर जगह से इस बात की पुष्टि हुई कि सरकारी स्कूल की भूमि पर कूटरचना कर प्राइवेट विद्यालय बनाया गया है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने पर कोर्ट ने उसे मंडलायुक्त न्यायालय में प्रेषित कर दिया। मंडलायुक्त ने इस मामले को अपर आयुक्त प्रशासन केके अवस्थी के न्यायालय में भेज दिया। अपर आयुक्त ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद 24 फरवरी, 2024 को आदेश में कहा कि सरकारी स्कूल के नाम पर दर्ज जमीन पर कूटरचना कर स्कूल खोल लिया है। सरकारी स्कूल के नाम दर्ज भूमि पर अतिक्रमण कर जनता शिक्षा मंदिर का संचालन हो रहा है।