आजमगढ़: डीएम ने ग्राम विकास अधिकारी को किया निलम्बित

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प्रधान के खिलाफ पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धारा के अधीन कार्यवाही संस्थित की गयी
शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई

आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया है कि विकास खण्ड मेंहनगर की ग्राम पंचायत कम्हरिया में संचालित अस्थायी गोआश्रय स्थल कम्हरिया में संरक्षित गोवंशों में से 05 गोवंश की मृत्यु की घटना संज्ञान में आने के परिप्रेक्ष्य में श्री राम उदरेज यादव उपायुक्त श्रम रोजगार आजमगढ़ एवं प्रभारी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ० अनिल कुमार को तत्काल मौके पर संयुक्त रूप से जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु भेजा गया। उक्त अधिकारीद्वय द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर सम्पन्न की गयी जांच कार्यवाही के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी से लिये गये बयान के अनुसार 03 गोवंश दिनांक 07 जुलाई को देर सायंकाल तथा 02 गोवंश 08 जुलाई को प्रातःकाल मृत होने का तथ्य प्रकाश में लाया गया, जिनके मृत्यु का कारण गौशाला में समुचित रख-रखाव का अभाव एवं अधिक उम्र होने के साथ-साथ कमजोर स्थिति में रहने के कारण गोवंशों की मृत्यु होने की प्रथम दृष्टया पुष्टि की गयी। जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि मृतक गोवंशों के शव निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब किया गया है। जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत यह तथ्य विशेष रूप प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत कम्हरिया में कार्यरत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी विशाल चन्द्रा द्वारा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंशों की देख-रेख में घोर लापरवाही बरती गयी है एवं प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती सोनिया पत्नी मतलूब अंसारी ग्राम पंचायत कम्हरिया द्वारा भी अपने पदीय दायित्वों के अधीन मृत गोवंशों के ससमय शवों के निस्तारण की कार्यवाही न कराये जाने तथा उनके सुचारू उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण में लापरवाही बरते जाने की प्रथम दृष्टया पुष्टि की गयी। उक्त के अतिरिक्त मामले में क्षेत्रीय उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ० अनिल कुमार राय एवं अजीत कुमार यादव पशुधन प्रसार अधिकारी जिनके द्वारा नियमित रूप से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल कम्हरिया में संरक्षित गोवंशों के स्वास्थ्य परीक्षण आदि की कार्यवाही में भी निश्चित रूप से घोर लापरवाही बरते जाने का तथ्य जांच अधिकारीद्वय द्वारा प्रकाश में लाया गया है। प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी मेंहनगर श्वेतांक सिंह, जिनके पास विकास खण्ड मेंहनगर के साथ-साथ तरवां का भी प्रभार है, के शिथिल पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने की संस्तुति की गयी है। प्रकरण में जांच अधिकारीद्वय द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आख्या के आधार पर प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये सचिव/ग्राम विकास अधिकारी कम्हरिया विशाल चन्द्रा को बरती गयी उपरोक्त घोर लापरवाही के लिये उन्हें निलम्बित कर दिया गया है तथा प्रधान ग्राम पंचायत कम्हरिया श्रीमती सोनिया पत्नी मतलूब अंसारी को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही के लिये पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धारा के अधीन कार्यवाही संस्थित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त मामले में डॉ० अनिल कुमार राय उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी मेंहनगर एवं श्री अजीत कुमार यादव पशुधन प्रसार अधिकारी खरगपुर का उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की गयी है। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी मेंहनगर श्री श्वेतांक सिंह को उनके शिथिल पर्यवेक्षण के लिये कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

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