आजमगढ़: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

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20 जून को घर से गायब हो गयी थी किशोरी, 29 जून को पुलिस ने किया था बरामद
रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’

आजमगढ़। यौन अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को लागू भारतीय न्याय संहिता में आए कानून के बदलाव का असर अभी धरातल पर उतरने में समय लगेगा लेकिन इस नए कानून व्यवस्था के तहत पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस मुकदमे दर्ज करने में कोई कोताही नहीं बरत रही। नए कानून के बनने पर सोमवार को रानी की सराय थाने में पुलिस ने किशोरवय लड़की को अगवा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपित युवक को मंगलवार की सुबह क्षेत्र के सेमरहा अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ पुराने कानून के आधार पर बीते 20 जून को ही मामला दर्ज कर लिया और 29 जून को अपहृत किशोरी बरामद कर ली गई थी। रानी की सराय क्षेत्र के रहने वाली महिला ने सोमवार को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि बीते 20 जून की सुबह उसकी किशोरवय बहन परिवार को बताए बगैर कहीं चली गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पुराने कानून के मुताबिक अज्ञात के विरुद्ध धारा 363 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया था। अगवा की गई किशोरी के बरामदगी के उपरांत उसके मेडिकल रिपोर्ट एवं उसके बयान के आधार पर इस मामले में प्रकाश में आए चमन सोनकर निवासी ग्राम मढ़िया थाना क्षेत्र गंभीरपुर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली। सोमवार की सुबह आरोपित युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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