एडीओ पंचायत सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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डीएम ने जांच के बाद की कार्रवाई, जानिए मामला



सुल्तानपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली के आरोप में पुलिस ने बल्दीराय ब्लॉक सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण, ब्लॉक के एक लिपिक और दलाली में महुली गांव की एक महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धांधली प्रकाश में आने पर जांच के लिए जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। बल्दीराय पुलिस ने शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग लेखाकार अजय चौरसिया की तहरीर पर केस दर्ज किया है। सुलतानपुर में सामूहिक विवाह योजना में बल्दीराय ब्लाक के महुली गांव धांधली की बात सामने आने पर राज्य मंत्री समाज कल्याण स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने गंभीरता से लिया। पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया था। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक के आदेश पर सचिव राहुल यादव को 11 अगस्त को निलंबित किया गया था। 12 अगस्त को एडीओ समाज कल्याण अभिषेक गिरी निलंबित करते हुए उसी दिन जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। टीम ने 16 अगस्त को मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज दी। जांच का परीक्षण करने के बाद केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। फिलहाल महुली गांव के निलंबित वीडीओ राहुल यादव के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने बताया कि आरोप है कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसको सही दस्तावेज के रुप में प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए बेइमानी और छल कपट का सहारा लिया गया। भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में बल्दीराय ब्लॉक के लिपिक संदीप मिश्रा, महुली गांव की महिला कंचन, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण अभिषेक गिरी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा, अभी प्रारंभिक कार्रवाई है। विवेचना और जांच में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कुछ और लोगों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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