धर्मांतरण के मामले में मौलाना उमर समेत 16 दोषी करार

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आज सुनाई जाएगी सजा


लखनऊ। गरीब, असहाय व मजबूर गैर मुस्लिमों व हिंदूओं को नौकरी और धन का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के मामले में एटीएस कोर्ट ने माैलाना उमर गाैतम व माैलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी बुधवार को इन्हें सजा सुनाएंगे। एक अन्य आरोपी मो. इदरीस कुरैशी को इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। लिहाजा उसके मामले की सुनवाई नहीं हुई।एटीएस के लोक अभियोजक नागेंद्र गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों की ओर से आपराधिक षड़यंत्र के तहत देशव्यापी अवैध धर्मांतरण कराने का गिरोह संचालित किया जा रहा था। इस गिरोह की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन, विशेषकर मूकबधिर लोगों को बहला फुसलाकर, डराकर, बलपूर्वक और दबाव डाल कर धर्मांतरण कराया जा रहा था। वहीं, धर्मांतरित व्यक्ति के जरिये उसके मूल धर्म के लोगों का धर्मांतरण भी कराया जा रहा था। एटीएस की ओर से कहा गया कि धर्मांतरित व्यक्ति वापस मूल धर्म में न जाए और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, इसके लिए बाकायदा कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता था।

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