बिना मानचित्र पास कराये कराया जा रहा था निर्माण
आजमगढ़। विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर कार्रवाई की है। इस बार सिधारी थाना अंतर्गत सम्मोपुर, सेन्ट जेवियर्स स्कूल के पास, प्रशान्त कुमार जायसवाल द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 400 वर्ग मीटर में भूतल, प्रथम तल पर व्यवसायिक प्रकृति का अनधिकृत निर्माण एवं लगभग 25 वर्ग मीटर में भूतल हेतु प्लिन्थ के ऊपर आवासीय प्रकृति का अनधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा- 28(क) के अन्तर्गत प्रासंगिक निर्माण स्थल को थाना- सिधारी, आजमगढ़ की पुलिस बल के सहयोग से सील कर थाना की अभिरक्षा में दे दिया गया है।