जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा किए जाने के मामले में कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को जांच करने का दिया आदेश
आजमगढ़। जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अनूप कुमार सिंह समेत चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित शिविम सिंह निवासी भीमलपुर थाना महाराजगंज ने अपने अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रसाद तथा प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके अनुसार मड़या मोहल्ले में 140 कड़ी जमीन उनकी पुश्तैनी थी। पिता के मरने के बाद जमीन का मालिक शिविम सिंह हो गया। इस जमीन के बगल में हॉस्पिटल लाइफ लाइन के मालिकों ने जमीन को खरीदने का प्रस्ताव रखा। जब हम लोगों ने बेचने से इनकार कर दिया। तब इस जमीन को लाइफ लाइन अस्पताल के मालिकों आलोक सिंह, अनूप सिंह, पीयूष कुमार सिंह तथा इंदु बाला ने एक फर्जी बैनामा 2012 में किसी अशोक कुमार से करा लिया। जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी अशोक कुमार का नाम बतौर मालिक नहीं दर्ज था। इस मामले के तथ्यों के अवलोकन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 19 सोनम गौतम ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आरोपियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।