जिलाधिकारी के खिलाफ वारंट जारी

Youth India Times
By -
0

कोर्ट ने एसपी से कहा डीएम की उपस्थिति कराएं सुनिश्चित

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर शाहजहांपुर के डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। एसपी को निर्देश दिया है कि वह डीएम की उपस्थिति को सुनिश्चित कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने शाहजहांपुर के बलजीत सिंह की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने तीन सितंबर 2024 को याचिका पर सरकारी वकील को जानकारी देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। 24 अक्तूबर को सरकारी वकील ने बताया कि डीएम को पत्र भेजा गया है। लेकिन, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। सरकारी वकील ने और समय देने के लिए प्रार्थना की। कोर्ट ने मोहलत बढ़ाते हुए शाहजहांपुर के डीएम को निर्देश दिया कि यदि 19 नवंबर तक वह अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो स्वयं हाजिर होकर इसका जवाब देंगे। 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि डीएम ने न जानकारी दी है और न ही हाजिर हुए हैं। न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वहीं,सीजेएम शाहजहांपुर को इसका अनुपालन करने के लिए कहा है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)