दो हत्यारोपियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर आजीवन कारावास की सजा
आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बाइस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रमेश चंद्र की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्दोपुर निवासी योगेश कुमार 10 अप्रैल 2015 की शाम अपने भतीजे रोहित को बताया कि वह रोडवेज पर अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। दूसरे दिन सुबह 11 अप्रैल को रोडवेज बाईपास स्थित ज्योति निकेतन स्कूल के पीछे योगेश की सिर कटी लाश मिली।मृतक योगेश के भाई ने नन्हेंलाल ने पास खड़ी मोटरसाइकिल से योगेश की पहचान की। नन्हेंलाल ने पुलिस को बताया कि मृतक योगेश का गांव की ही अखिलेश कुमार की बहन के साथ प्रेम संबंध चल रहा था।जिसके कारण अखिलेश ने की हत्या की है। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पता लगाया कि मृतक योगेश की अंतिम बातचीत अखिलेश की प्रेमिका दुलारी निवासिनी प्रेक्षागृह के पीछे हरिजन बस्ती सिधारी के साथ हुई थी। इसी कॉल डिटेल के आधार पर विवेचना अधिकारी सारंगधर द्विवेदी ने दुलारी के मकान पर दबिश देकर 12 अप्रैल को दुलारी देवी तथा अखिलेश को गिरफ्तार किया। इन दोनों को निशान देही पर ज्योति निकेतन के पीछे तमसा नदी से मृतक योगेश का सिर भी बरामद किया गया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अखिलेश कुमार तथा दुलारी भारती को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बाइस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।