आजमगढ़ : गैंगस्टर के आरोपी की 29 लाख की संपत्ति कुर्क

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अवैध तरीके से अर्जित किया था धन, कार्रवाई से मची अफरा-तफरी
आजमगढ़ जिले की गंभीरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में शामिल एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 29 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से आरोपियों में अफरा-तफरी मची हुई है। आरोपी ने अवैध तरीके से रुपये अर्जित कर जमीन खरीदा था। आरोपी गो-तस्कर भी है। गंभीरपुर थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि थाना निजामाबाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व. हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर, साहबे आलम पुत्र अबू खालिद निवासी मस्जिदिया, अबू खालिद पुत्र स्व. हकीमुद्दीन निवासी मस्जिदिया, शबनम खातून पत्नी बबलू उर्फ मो. शेख निवासी हुसैनाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना गंभीरपुर थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही थी।
विवेचना के दौरान पाया गया कि अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन शातिर किस्म का गो-तस्कर है। इसने आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित कर 16 मार्च 2022 को ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद आजमगढ़ में इफ्तेखार अहमद पुत्र हफीजुल्लाह निवासी धूरीपुर थाना निजामाबाद की परती जमीन को खरीदा है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 28,90,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अवैध रूप से क्रय की गई भूमि को जिलाधिकारी आजमगढ़ के समक्ष 14 (1) की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जहां जिलाधिकारी ने उक्त जमीन को कुर्क करने के लिए 30 जनवरी 2025 को आदेश जारी किया था। इसी आदेश के तहत बुधवार को पुलिस टीम, थानाध्यक्ष निजामाबाद व तहसीलदार निजामाबाद की मौजूदगी में संपत्ति को कुर्क किया गया है।

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