आजमगढ़ : मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख अयोग्य घोषित

Youth India Times
By -
1 minute read
0

 





कोर्ट ने नए सिरे से चुनाव कराने का सरकार को दिया निर्देश
प्रयागराज/आजमगढ़। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख यशवंत शर्मा को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सर्वेश कुमार जायसवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख के पद को रिक्त घोषित करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यशवंत शर्मा मूल रूप से सुरहन गांव के निवासी थे और वहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे। बाद में वे क्षेत्र पंचायत के प्रमुख भी चुने गए। 22 जुलाई 2022 को सुरहन ग्राम सभा का मार्टीनगंज नगर पंचायत में विलय हो गया। इसके बाद यशवंत शर्मा ने सुरहन ग्राम सभा छोड़कर पड़ोसी औरंगाबाद ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया और भादो क्षेत्र पंचायत से सदस्य निर्वाचित हुए। इसके आधार पर उन्होंने बिना नए सिरे से चुनाव हुए मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख के पद पर काबिज होने का प्रयास किया, जिसे कोर्ट ने अवैध माना। याचिकाकर्ता सर्वेश कुमार जायसवाल, जो डेमरी मखदुमपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ने यशवंत शर्मा को ब्लॉक प्रमुख पद पर बने रहने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने यशवंत की गिरफ्तारी के लिए वारंट रिट भी दाखिल की थी और इस पद को रिक्त घोषित कर नए चुनाव की मांग की थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद अब मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)
Today | 8, April 2025