सात आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, पुलिस जांच में जुटी
आजमगढ़। जिले के गम्भीरपुर थाना क्षेत्र के बैराडीह गांव निवासी प्रकाश जायसवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपकर जमीन सौदे में धोखाधड़ी और 1.30 करोड़ रुपये की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। प्रकाश ने अपने आवेदन में कहा कि मौजा नरौली, परगना-निजामाबाद, तहसील सदर में गाटा संख्या 226 मि. की 5 बिस्वा जमीन खरीदने के लिए 10 अप्रैल 2024 को सौदा तय हुआ था। इस सौदे के तहत उन्होंने अमित सिंह पुत्र हरिशंकर सिंह सहित अन्य लोगों को 1.30 करोड़ रुपये नकद दिए थे।
प्रकाश के अनुसार, अमित सिंह ने जमीन का बैनामा उनके नाम करने के बजाय सोनम पाटिल और धीरज पाटिल के नाम रजिस्ट्री कर दी। पीड़ित ने बताया कि सौदे के दौरान अमित सिंह ने मालियत का पैसा खाते में लेने की बात कही थी, जबकि बाकी रकम नकद में ली गई। जब प्रकाश ने अपनी रकम वापस मांगी तो अभियुक्तों ने टालमटोल शुरू कर दी। उनके पास इस लेनदेन के साक्ष्य, गवाह और आॅडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा भी किया गया है।
प्रकाश ने आगे बताया कि 27 नवंबर 2024 को अभियुक्तों ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। उसी दिन शाम करीब 3 बजे, थाना सिधारी से लौटते वक्त सिधारी स्थित बृजेश पांडेय की वेल्डिंग दुकान पर अमित सिंह और उनके ड्राइवर अश्वनी ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्तों ने यह भी कहा, "देखता हूं, मुझसे तुम्हारा पैसा कौन दिलवाता है।" भीड़ जमा होने पर दोनों वहां से भाग गए।
प्रकाश जायसवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि अभियुक्तों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी 1.30 करोड़ रुपये की रकम वापस दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि वह इस घटना से बेहद परेशान हैं और आशंका जताई कि अगर समय रहते कार्रवाई न हुई तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिधारी थाना पुलिस ने मामले में आरोपी धर्मेन्द्र सिंह, अमित सिंह पुत्रगण हरिशंकर सिंह, हरिशंकर सिंह पुत्र अज्ञात, मधु सिंह पुत्र हरिशंकर सिंह, प्रवीन कुमार सिंह पुत्र अज्ञात, महफूज पुत्र अज्ञात सभी निवासी रैदोपुर शहर कोतवाली व अश्वनी पुत्र अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।