आजमगढ़ में धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला

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पिता को निसंतान दिखाकर पुत्र की 23 बीघा जमीन हड़पी
दो महिलाओं सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आजमगढ़। जनपद के अहरौला थाना क्षेत्र के कंदरी गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पुत्र के रहते हुए भी उसे संतानहीन दिखाकर 23 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने का आरोप लगा है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के आधार पर दो महिलाओं सहित सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित जुबेर अहमद, जो फूलपुर तहसील के कंदरी गांव का निवासी है, ने 19 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके पिता शहजाद की मृत्यु 7 मार्च 2010 को हो गई थी। उस समय वह छोटा था और उसकी मां उसे लेकर मुंबई चली गई थी, जहां वह पढ़ाई कर रहा था। कुछ समय बाद जब वह अपने गांव लौटा तो उसे पता चला कि गांव के ही सफदर हुसैन, अम्बर हुसैन, नैयर हुसैन, कुलसुम बानो, सैफुलनिशा, गुलाम हुसैन और मोलनापुर निवासी मुशीर अहमद ने मिलकर फर्जी कागजात तैयार किए। इन लोगों ने उसके पिता को निसंतान दिखाकर कंदरी गांव की 20 बीघा और इमामगढ़ गांव की 3 बीघा जमीन अपने नाम करा ली।
जुबेर ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि जब उसने इस बारे में आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने जमीन में हिस्सा मांगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ ने इसकी जांच के आदेश दिए। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (धोखाधड़ी), 420 (ठगी), 467 (मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी), 468 (जालसाजी के उद्देश्य से कूट रचना), 471 (जाली दस्तावेज का प्रयोग) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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