आजमगढ़ : हाईकोर्ट के आदेश पर थाना भवन निर्माण कार्य रोका

Youth India Times
By -
1 minute read
0







जिलाधिकारी ने थाने के लिए आवंटित भूमि को किया निरस्त
आजमगढ़। हाईकोर्ट के निर्देश पर बिलरियागंज थाना भवन का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों को उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही, जिलाधिकारी ने थाने के लिए आवंटित भूमि को निरस्त कर दिया है।
बिलरियागंज थाना वर्तमान में किराये के भवन में संचालित हो रहा है। कुछ माह पूर्व थाने के पीछे स्थित पोखरी और भीटे की भूमि को थाना भवन निर्माण के लिए आवंटित किया गया था। शासन ने इसके लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की थी। धनराशि मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और पोखरी को मिट्टी डालकर पाटा गया। हालांकि, गांव के राधेश्याम, सुरेश सहित अन्य ग्रामीणों ने इस निर्माण के खिलाफ जनवरी में हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया। उस समय भूमि पर नींव की खोदाई और कुर्सी भरने का काम चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य बंद कर दिया और आवंटित भूमि को निरस्त कर दिया। अब राजस्व विभाग थाना भवन के लिए वैकल्पिक भूमि की तलाश में जुट गया है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)